UP Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार में जन्म लेने वाली लड़कियों को भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत 2 लाख रुपए दे रही है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की गरीब लड़कियों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर पढ़ना क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको भाग्यलक्ष्मी योजना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाले हैं इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि आप भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं?
भाग्यलक्ष्मी योजना उन सभी गरीब लड़कियों के लिए हैं जो 12वीं पास हो चुकी है। 12वीं पास कर चुकी लड़कियों को इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाते हैं यह आर्थिक सहायता राशि लड़की के पूरे 21 साल होने के बाद दिया जाता है इसके अलावा बिटिया के जन्म होने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार को 50 हजार रुपए का बांड भी दिया जाता है इसके साथ ही बच्चे और मां के पोषण के लिए अलग से 5,100 रुपए की सहायता राशि दी जाती है।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बेटी के जन्म होते ही उसे मार देते हैं भ्रूण हत्या की खबर हमारे देश में बहुत सुनने को मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको खत्म करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के के शुरू होने से राज्य के गरीब व्यक्ति को बेटी को जन्म देने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ
भाग्यलक्ष्मी योजना के लाभ इस प्रकार हैं-
- भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर वर्ग के परिवार की बेटियों को दिया जाएगा।
- जब लड़की कक्षा छठवीं में में जाती है तो सरकार के द्वारा इस योजना के तहत ₹3000 मिलते हैं।
- जब लड़की कक्षा आठवीं में प्रवेश लेती है तो उसे ₹5000 की वित्तीय सहायता दी जाती है इसके बाद कक्षा दसवीं में प्रवेश करने पर ₹7000 की सहायता राशि दी जाती है।
- जब लड़की कक्षा 12वीं में प्रवेश करती है तो इस योजना के तहत ₹8000 दिए जाते हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके।
- जब लड़की 12वीं पास करके कॉलेज या किसी संस्थान में प्रवेश लेती है तो सरकार के द्वारा उसे 23 हजार रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है।
- एक ही परिवार के अधिकतम दो बेटी को ही भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाता है।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र है?
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी पात्रता को पूरा करना होगा जो कि इस प्रकार है-
- भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- इस योजना का लाभ सिर्फ वही लड़की उठा सकती है जिसका जन्म 31 मार्च 2006 से पहले गरीब परिवार में हुआ हो।
- लाभ लेने वाले बालिका को किसी सरकारी स्कूल में शिक्षित किया जाना चाहिए।
- सिर्फ एक ही परिवार के दो लड़कियां इस योजना के पात्र माने जाएंगे
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लड़की का विवाह 18 साल की उम्र से पहले नहीं करना चाहिए।
- जन्म के 1 साल के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण आवश्यक है।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
भाग्यलक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए आपको कोई जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जो कि इस प्रकार है-
- बच्चें का आधार कार्ड
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बच्चें का जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आप भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब यहां से आपको भाग्यलक्ष्मी योजना का आवेदन फार्म को डाउनलोड कर लेना है।
- आप आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक भर देना है।
- इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके आवेदन फार्म के साथ अटैच कर देना है।
- अब इस आवेदन फार्म को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र व महिला कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार आप भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन कर सकते हैं।